Income Tax

अगर आप एक salaried कर्मचारी हैं और अभी तक आपने Income Tax Return (ITR) नहीं भरा है, तो आपके लिए राहत की खबर है। आयकर विभाग ने FY 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन क्या यह आखिरी मौका है या तारीख और बढ़ सकती है? आइए विस्तार से जानते हैं।

  • ITR फॉर्म्स में बदलाव – Capital gains से जुड़ी नई  जानकारियों के कारण taxpayers को ज्यादा समय चाहिए।
  • E-filing portal पर अपडेट्स में देरी – जिससे नए फॉर्म्स और उनके यूजर टूल्स समय पर तैयार नहीं हो पाए ।
  • TDS  डेटा की देरी – Form 26AS और AIS में जानकारी जून के बाद ही पूरा अपडेट हुआ ।

इन कारणों से बड़ी संख्या में taxpayers July तक accurate filing नहीं कर पाए।

क्या 15 सितंबर के बाद भी बढ़ेगी तारीख?

Income Tax
  • अब तक कोई नई घोषणा नहीं हुई है।
  •  कई CA associations (जैसे CCATAX) ने   portal glitches, data mismatches और मॉनसून के कारण डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की है।
  •  लेकिन CBDT की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है फिलहाल, डेडलाइन 15 सितंबर ही फाइनल मानी जा रही है।

Experts की सलाह यह है कि डेडलाइन बढ़ेगी, इस उम्मीद में इंतजार न करें, बल्कि जल्द से जल्द अपना ITR फाइल करें।

15 सितंबर के बाद फाइलिंग के नुकसान क्या हैं?

      स्थिति  

  1. डेडलाइन से पहले फाइल किया
  2. 15 सितंबर के बाद फाइल किया
  3. Tax समय पर नहीं भरा     
  4. रिटर्न में गलती हुई  

    असर

  1. कोई penalty या interest नहीं लगेगा
  2. ₹5,000 तक की late fee लग सकती है
  3. Sections 234B और 234C के तहत interest देना होगा                         
  4.   31 दिसंबर 2025 तक revised return कर सकते हैं, लेकिन कुछ penalties हो सकती हैं  

Refund और Interest का क्या होगा?

  • यदि आप 15 सितंबर से पहले  ITR फाइल करते हैं तो Section 234A का interest नहीं लगेगा।
  •  Refund पर interest 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जिससे टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।
  •  लेकिन अगर आपने advance tax या self-assessment tax समय पर नहीं भरा, तो 234B और 234C के तहत interest लग सकता है।

अब आपको क्या करना चाहिए?

  • ITR जल्द से जल्द फाइल करें*, ज्यादा देर न करें।
  •  Form 16, Form 26AS और AIS के डेटा को अच्छे से चेक करें।
  •  किसी भी तरह के mismatch को पहले ठीक करवाएं।
  •  बाकि advance tax या self-assessment tax समय पर चुका दें।
  • टैक्स फाइलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे पोर्टल या tools सही से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष: देरी का मतलब नुकसान

CBDT ने इस साल के लिए एक आखिरी मौका दिया है – 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करने का। अगर आप अब भी देर करते हैं तो late fee और interest से बचना मुश्किल होगा। इसलिए समय रहते अपने टैक्स रिटर्न को सही तरीके से फाइल करें और अपने टैक्स मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं।

.

Read more on gpsnewshub.com 

By Divyay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *