Income Tax Return (ITR) समय पर दाखिल करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि दंडात्मक ब्याज (Penalty, Interest)और अन्य वित्तीय जटिलताओं से बचने का भी अहम तरीका है। Income Tax Department की ओर से समय-समय पर करदाताओं को राहत देते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई जाती रही है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक, इस बार भी सरकार ने ITR Filing Deadline बढ़ा दी है, जिससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो समय पर Return दाखिल नहीं कर पाए।
Table of Contents
ToggleITR Filing Deadline फिर बढ़ी: अब 16 September 2025 तक मिलेगा मौका
मूल समय सीमा
शुरुआती अंतिम तिथि July 31, 2025 तय की गई थी, जिसमें अधिकतर करदाताओं से समय पर ITR Filing करने की उम्मीद की गई थी।
पहला विस्तार
बाद में इसे बढ़ाकर September 15, 2025 किया गया। इसका कारण था — technical issues और high filing load, जिसकी वजह से लाखों करदाता समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए।
नवीनतम अद्यतन
अब इसे एक दिन और बढ़ाकर September 16, 2025 कर दिया गया है। यह घोषणा आधिकारिक तौर पर Income Tax Department द्वारा की गई।
16 September के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, लेकिन देना होगा जुर्माना और ब्याज
अगर कोई करदाता September 16, 2025 तक अपना ITR Filing नहीं करता है, तो भी वह Belated Return दाखिल कर सकता है। इसके लिए समयसीमा December 31, 2025 तक है।
देर से दाखिल करने के परिणाम
- Late Fees: आय के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 तक का penalty देना होगा।
- Interest: बकाया कर राशि पर अतिरिक्त interest लगेगा।
- लाभ की हानि: कई कर लाभ जैसे हानि को आगे बढ़ाना खो सकते हैं।
ITR Filing के लिए ज़रूरी Documents की पूरी लिस्ट, पहले से रखें तैयार
- Form 16 – सैलरी डिटेल्स के लिए (Employer से मिलता है)।
- Bank Statement – बैंक खातों का पूरा ब्यौरा।
- Investment Proofs – LIC, PPF, ELSS, Home Loan Interest आदि के सबूत।
- Form 26AS / TDS Certificates – टैक्स डिडक्शन और जमा टैक्स का रिकॉर्ड।
- अन्य आय का विवरण – जैसे FD पर ब्याज, किराया आय, Capital Gains (शेयर/म्यूचुअल फंड से)।
इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखेंगे तो ITR फाइलिंग आसान और तेज़ होगी।
निष्कर्ष
आयकर विभाग ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत है। अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते, तो लेट फीस, ब्याज और कई टैक्स बेनिफिट्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सलाह यही है कि सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और तुरंत ITR फाइल करें। याद रखिए – हर बार डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।
जाने Narendra Modi द्वारा लिए गए 10 महान फ़ैसले